भ्रामक विज्ञापन देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

- ठाणेः कोरोना वायरस के बारे में विज्ञापन के जरिए अफवाह फैलाकर भ्रमित करने वाले मैट्रेसेस विक्रेता के खिलाफ नारपोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने यह जानकारी दी है। अफवाह फैलाने के मामले में दर्ज यह पहला मामला है। भिवंडी के खारवाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉ बालासाहेब सर्जेराव की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नार्वेकर के मुताबिक, इस माह की 13 तारीख को अरिहंत मैट्रेसेस के मालिक ने एक स्थानीय समाचार पत्र में दिए विज्ञापन में दावा किया था कि जो अरिहंत मैट्रेसेस पर सोएगा उसे कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। उसने मैट्रेसेस को एंटी कोरोना वायरस मैट्रेसेस बताया था। यह विज्ञापन लोगों भ्रमित करने वाला पाया गया है। साथ ही विज्ञापन में बताया गया है कि मैट्रेसेस वुडनजा फर्नीचर कशेली भिवंडी और बिल्डिंग क्रमांक सी 15, गाला क्रमांक 101102 पारसनाथ कॉम्प्लेक्स, वलपाड़ा दपोड़ा रोड पोस्ट अंजुर भिवंडी में विक्री के लिए उपलब्ध है। जिलाधिकारी नार्वेकर ने बताया कि मैट्रेसेस के मालिक के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 505 (2) के साथ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 52, औषधि द्रव्य तिलिस्म उपचार (आपत्ति वाला विज्ञापन) के अधिनियम 1955 की धारा 3, 4,5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।